म.प्र. डी एल एड (डी एड ) एडमिसन आवेदन 2025 : MP D.El.Ed Admission Online Apply 2025 , MP D.ed Admission form Apply 2025
MP D.El.Ed Admission Online Apply 2025 :- मध्यप्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है जिसमें कक्षा 12 वी पास विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन 27 मई से आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई 2025 तक आवेदन कर सकते है । डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात विद्यार्थी अपना शिक्षक बनने का सपना साकार कर सकता है ।
MP D.Ed (D.El.Ed) Admission process 2025 / मध्यप्रदेश डी. एड ( डीएलएड) एडमिशन आवेदन 2025
मध्यप्रदेश डी.एड (डीएलएड) काउंसलिंग 2025 से संबंधित समय सारणी पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी गई है जिसमें विद्यार्थी अंतिम तिथि से पहला अपना आवेदन कर एडमिशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है यदि विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 12 वी उत्तीर्ण है तो वह अपनी 12 वी कक्षा की जानकारी भर के आवेदन कर सकता है यदि उसने आगे की पढ़ाई पूर्ण कर ली हे तो वह अपनी समस्त जानकारी आवेदन में अंकित करेगा
आवश्यक दस्तावेज
- कक्षा 10 वी/12वी की मार्कशीट
- आय प्रमाण पत्र
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- फोटो / सिग्नेचर
- मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी
- ABC ID कार्ड
आवेदन शुल्क
समस्त विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क – 50 ₹
तथा काउंसलिंग चॉइस फीलिंग शुल्क – 100₹
पात्रता
विद्यार्थी कक्षा 12 वी में 50% से पास होना चाहिए तथा SC/ST वर्ग के विद्यार्थी को न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए ।
- MP D.Ed (D.El.Ed) 2025 Registration form यहां से करे
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- MP D.El.Ed Duplicate Reciept – <CLICK HERE>
Mp online को D.El.Ed पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 हेतु दिये जाने वाले निर्देशः-
1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से प्राप्त संबद्धता सूची अनुसार D.El.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश होंगे।
2. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के नवीन आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्वानुसार ही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया होगी।
3. महिला महाविद्यालय भी पूर्ववत रहेंगे।
4. D.El.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया पूर्व नियमों के आधार पर ही होगी।
5. प्रथम एवं द्वितीय चरणों हेतु केवल म.प्र. के अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु पात्र हैं।
6. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु पंजीयन के समय प्रविष्ट अंको एवं मूल अंकसूची के अंको में सत्यापन के दौरान भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त होगा एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
7. अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित (पंजीयन के समय प्रविष्ट अंक एवं मूल अंक सूची में भिन्नता) अंको के आधार पर प्रवेश देने वाले महाविद्यालय के विरुद्ध भी NOTE एवं माध्यमिक शिक्षा गरउल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. म. प्र . में नवनिर्मित जिलों जिनमें डाइट स्वीकृत संचालित नहीं हैं, उन जिलो के अभ्यर्थी पूर्व जिला की डाइट में ही प्रवेश की पात्रता रखते हैं।