मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026, MP Guest Teacher Bharti 2026

Published on: April 30, 2026
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MP Guest Teacher Bharti 2026 – मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा अतिथि शिक्षकों के 68,500 (लगभग) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है । योग्य एवं इक्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी नीचे दी गई है।

MP Guest Teacher Bharti 2026

Notification Details

MPYOJNA4JOBS.COM

महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)

  • नवीन आवेदक पंजीयन – 02/05/2026 से 11/05/2026
  • दस्तावेज सत्यापन (स्कोरकार्ड जनरेट) – 04/05/2026 से 11/05/2026
  • पहले से पंजीकृत आवेदक प्रोफाइल अपडेट एवं दर्ज जानकारी में संशोधन – 12/05/2026 से 22/05/2026
  • ऐसे आवेदक जो 2.0 पोर्टल पर पंजीकृत है एवं 3.0 पोर्टल पर पंजीयन नहीं कर पाए थे तो इस वर्ष 3.0 पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट, दस्तावेज संशोधन एवं अनुभव की जानकारी पेनल में दर्ज करना – 12/05/2026 से 22/05/2026
  •  पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर परिवर्तित करना – 12/05/2026 से 22/05/2026 तक

 

महत्वपूर्ण लिंक Important Links

सामान्य निर्देश:-

  •  समस्त आवेदकों द्वारा नवीन अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन कराना आवश्यक है, ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्यवाही नही की जायेगी उनके स्कोर कार्ड जनरेट नही होगें तथा वे सत्र 2026-27 की अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया मे भाग नही ले सकेगें।
  • संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानीपूर्वक करेंगें, त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर अथवा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता जैसे- बी.एड एक वर्ष पूर्ण होने पर सत्यापन करना, बिना मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त दस्तावेज को मान्य करते हुये सत्यापन कार्य करना, पंजीयन मे दर्ज योग्यता की जानकारी से संबंधित दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नहीं होने पर भी सत्यापन कार्य करना। बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जाएगी।
  • आवेदक की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

 

  • उक्त कार्यवाही का जिला, विकासखण्ड एवं संकुल स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिससें नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदक पोर्टल 3.0 पर दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाईल मे आवश्यक संशोधन एवं अपडेट की सम्पूर्ण कार्यवाही समयसीमा में कर सकें।

नवीन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी को अद्यतन करना :-

 

1.1 पूर्व से पंजीकृत एवं नवीन पंजीयन हेतु आवेदक वेवसाइट-gfms.educationportal3.in पर क्लिक कर पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें।

 

1.2 पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा प्रोफाईल अपडेट करना एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापन कार्य कराना अनिवार्य है, सत्यापन नहीं कराने पर सत्र 2026-27 हेतु स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा।

 

1.3 नवीन पंजीयन हेतु आवेदक अपनी समग्र आईडी को पोर्टल पर दर्ज करेगें तथा समग्र में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेगें।

 

1.4 आवेदकों को स्वयं की समग्र आईडी से ई-केवाईसी होना अनिवार्य है।

 

1.5 आवेदक पोर्टल 2.0 पर पूर्व पंजीयन की जानकारी एवं समग्र आईडी में दर्ज जानकारी का सावधानीपूर्वक मिलान करने के उपरांत ही जानकारी को वेरीफाई करें।

 

1.6 आवेदक की सामान्य पंजीयन एवं समग्र की जानकारी के सत्यापन उपरांत नवीन आईडी जनरेट होगी।

 

1.7 आवेदक नवीन यूजर आईडी के माध्यम से पासवर्ड तैयार कर रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी से वेरीफाई करेगें।

 

2. आवदेक द्वारा दस्तावेज अपलोड की कार्यवाही करना :-

2.1 नवीन आवेदक अपनी प्रोफाईल मे शैक्षणिक, व्यवसायिक योग्यता तथा म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करेगें तथा समस्त दर्ज जानकारी के दस्तावेज अपलोड करेगें।

2.2 आवेदक प्रोफाईल एवं दर्ज समस्त शैक्षणिक, व्यवसायिक योग्यता तथा म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत आंमत्रित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेजों को अपलोड करेगें।

2.3 समस्त आवेदक (नवीन आवेदक एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों) को अपने विश्वविद्यालय बोर्ड की जानकारी दर्ज कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

2.4 समस्त आवेदक जिले, ब्लॉक एवं संकुल की पेनल मैरिट सूची में सम्मलित होने के लिए जिले, ब्लॉक एवं संकुल का चयन करेगें।

2.5 ऐसे आवेदक जिनके अनुभव प्रमाण पत्र हेतु क्लेम कर लिया गया है, वे अनुभव क्लेम की जानकारी में पेनल की जानकारी दर्ज करेगें।

2.6 आवेदक द्वारा जानकारी दर्ज करने एवं दस्तावेज अपलोड के उपरांत ओटीपी के माध्यम से प्रोफाईल लॉक करेगें। समस्त प्रविष्टि पूर्ण होने के उपरांत ही प्रोफाईल लॉक होगी।

2.7 आवेदक लॉक प्रोफाईल का प्रिंट निकालकर सत्यापन हेतु प्रोफाईल मे दर्ज समस्त मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी संकुल प्राचार्य से सत्यापन करा सकेगें।

2.8 संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक के सत्यापन वेरिफाई के उपरांत यदि आवेदक निर्धारित समयसीमा में अर्जित योग्यता दर्ज करना चाहता है, तो वह अपनी प्रोफाईल को ओटीपी के माध्यम से अनलॉक कर सकेगा किन्तु यह कार्यवाही अपडेशन के लिए पोर्टल की अंतिम दिनांक तक ही कर सकेगें। अंतिम दिनांक पश्चात् यदि आवेदक सत्यापन कार्य नहीं कराता है तो उसका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा।

 

2.9 संकुल प्राचार्य द्वारा यदि आवेदक की प्रोफाईल को दर्ज जानकारी में भिन्नता होने पर रिजेक्ट किया जाता है. तो आवेदक की प्रोफाईल स्वतः ही अनलॉक हो जायेगी। तथा आवेदक आवश्यक संशोधन अंतिम दिनांक तक करके पुनः सत्यापन करा सकेगें।

 

3. संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः

3.1 संकुल प्राचार्य अपने संकुल के लॉगिन आईडी का प्रयोग कर Educationportal3.in पोर्टल पर लॉगिन करेगें।

3.2 संकुल प्राचार्य आवेदकों से आवेदन प्रोफाईल प्रिंट प्राप्त करें।

3.3 आवेदक द्वारा पंजीयन में दर्ज समस्त शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण मूल दस्तावेजों एवं पोर्टल पर अपलोड किये गये दस्जावेजो से मिलान करें।

3.4 आवेदक द्वारा दर्ज जानकारी मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरांत सत्य पाये जाने पर पोर्टल से दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन का कार्य पूर्ण करें।

3.5 विगत वर्षों में यह देखने में आया है कि बी.एड / स्नात्कोत्तर के प्रथम सेमेस्टर के आधार पर संकुल प्राचार्य द्वारा वेरिफाई कर दिया गया है जिससे गलत स्कोर कार्ड बने। अतः संकुल प्राचार्य दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त सेमेस्टर की मूल अंकसूची देखकर ही योग्यता का प्रमाणीकरण करें। सुनिश्चित करेगें कि अंकसूची मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड की होनी चाहिए।

3.6 आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य ओटीपी के माध्यम से होगा जो संकुल प्राचार्य के पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाईल नम्वर पर प्राप्त होगा। आवेदन एवं दस्तावेजो की जानकारी में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर आवेदन को रिजेक्ट करें।

3.7 आवेदन के सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकालकर दिया जाए एवं रिजेक्ट करने की स्थिति में आवेदक को अवगत कराये कि वह सही जानकारी पुनः दर्ज कर दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन करायें।

3.8 आवेदन में दर्ज किये गये दस्तावेजों की छायाप्रति कार्यालयीन अभिलेख में संधारित की जाए। भविष्य में आवश्यकता होने पर जानकारी प्राप्त की जा सकें।

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